
परिचय
हरियाणा सरकार के हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा “शिल्पी समृद्धि योजना” शुरू की गई है। यह योजना अनुसूचित जाति के कारीगरों को विभिन्न आर्थिक विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना के तहत कारीगरों को ऋण और अन्य आर्थिक लाभ दिए जाते हैं, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।
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योजना के लाभ
- ऋण: ₹50,000 तक की आर्थिक सहायता।
- मार्जिन मनी: परियोजना लागत का 10%।
- सब्सिडी: कुल परियोजना लागत का 50%, अधिकतम ₹10,000 तक।
पात्रता मापदंड
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास संबंधित योजना का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होना चाहिए।
- आवेदक ने पहले लिए गए ऋण का दुरुपयोग नहीं किया होना चाहिए।
- आवेदक पर किसी बैंक या निगम का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सरल पोर्टल पर जाएं: https://saralharyana.gov.in पर विजिट करें।
- नया पंजीकरण करें: “New user? Register here” पर क्लिक करें।
- पंजीकरण फॉर्म भरें: सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और पासवर्ड बनाएं।
- ओटीपी सत्यापन: मोबाइल और ईमेल पर भेजे गए ओटीपी से सत्यापन करें।
- लॉगिन करें: पंजीकरण पूरा होने के बाद अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- सेवा के लिए आवेदन करें: ‘Apply for Service’ पर क्लिक करें और सूची से “शिल्पी समृद्धि योजना” का चयन करें।
- फॉर्म भरें: सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद आवेदन सबमिट करें।
- पावती प्राप्त करें: सबमिशन के बाद प्राप्त हुई ‘Acknowledgement Receipt’ को सुरक्षित रखें।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
ऑनलाइन ट्रैकिंग प्रक्रिया:
- SARAL पोर्टल पर जाएं।
- “Tracking Feature” पर क्लिक करें।
- आवेदन आईडी दर्ज करें और “CHECK STATUS” पर क्लिक करें।
एसएमएस के माध्यम से:
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 7738299899 पर निम्न संदेश भेजें:
SARAL <space> Application ID
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- राशन कार्ड।
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र।
महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर और ईमेल
- SARAL हेल्पलाइन: 0172-3968400 (सोमवार से शनिवार, सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक)।
- ईमेल: saral.haryana@gov.in
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. यह योजना किस विभाग द्वारा प्रबंधित की जाती है?
यह योजना हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा चलाई जाती है।
2. योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?
आवेदकों के ऋण इतिहास की जांच की जाती है, और केवल पात्र लाभार्थियों को ही स्वीकृति दी जाती है।
3. आवेदन शुल्क क्या है?
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता।
4. आवेदन की स्थिति कैसे देख सकते हैं?
आवेदन की स्थिति SARAL पोर्टल या SMS के माध्यम से देखी जा सकती है।
5. यदि पासवर्ड भूल गया तो क्या करें?
SARAL पोर्टल के “Forgot Password” विकल्प का उपयोग करें और ओटीपी के माध्यम से नया पासवर्ड बनाएं।
6. क्या मुझे आवेदन सबमिट करने के बाद कोई सूचना प्राप्त होगी?
हाँ, आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद SMS और ईमेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
7. क्या मैं अपना आवेदन सहेज कर बाद में सबमिट कर सकता हूँ?
हाँ, आवेदन को ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं और बाद में सबमिट कर सकते हैं।
8. क्या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, जिला, तहसील और ग्राम स्तर पर स्थित “अंत्योदय केंद्रों” पर आवेदन किया जा सकता है।
9. निगम कितनी मार्जिन मनी प्रदान करता है?
निगम परियोजना लागत का 10% तक मार्जिन मनी प्रदान करता है।
10. इस योजना के तहत अधिकतम कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
इस योजना के तहत अधिकतम ₹10,000 की सब्सिडी दी जाती है।
निष्कर्ष
शिल्पी समृद्धि योजना हरियाणा सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो अनुसूचित जाति के कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि कारीगरों के व्यवसाय को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आप पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
स्रोत एवं संदर्भ: सरल हरियाणा पोर्टल
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