
योजना का परिचयय
मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार के अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। यह योजना 1 अप्रैल 1983 से प्रभावी है।
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योजना के लाभ
इस योजना के तहत, यदि कोई गैर-अनुसूचित जाति (Non-SC) का लड़का या लड़की अनुसूचित जाति (SC) के लड़के या लड़की से विवाह करता है, तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा ₹2,50,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि दंपति के संयुक्त बैंक खाते में जमा की जाती है, जिसमें 3 वर्षों की लॉक-इन अवधि होती है। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50:50 अनुपात में वित्तपोषित है।
योजना के फायदे
- इस योजना के अंतर्गत विवाह करने वाले जोड़े को कुल ₹2,50,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- ₹1,25,000/- विवाह के तुरंत बाद दंपति के संयुक्त खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- शेष ₹1,25,000/- को दंपति के संयुक्त फिक्स्ड डिपॉज़िट खाते में 3 वर्षों के लॉक-इन पीरियड के साथ जमा किया जाता है।
योजना की योग्यता
- पति-पत्नी दोनों भारतीय नागरिक होने चाहिए।
- उनमें से एक को अनुसूचित जाति (SC) समुदाय से संबंधित होना चाहिए।
- आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही दिया जाएगा।
- दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक ने किसी अन्य समान योजना का लाभ पहले न लिया हो।
- विवाह के 3 वर्षों के भीतर योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Antyodaya-SARAL Portal के माध्यम से):
- रजिस्ट्रेशन:
- आधिकारिक पोर्टल https://saralharyana.gov.in/ पर जाएं।
- यदि पहले से पंजीकरण नहीं किया है, तो “New User” पर क्लिक करके सभी आवश्यक जानकारी भरें।
- OTP के माध्यम से मोबाइल और ईमेल आईडी सत्यापित करें।
- लॉगिन और आवेदन प्रक्रिया:
- पोर्टल पर लॉगिन करें और “Apply for Services” पर क्लिक करें।
- योजना को खोजें और आवेदन फॉर्म भरें।
- पारिवारिक पहचान पत्र (Parivar Pehchan Patra) संख्या दर्ज करें और “Fetch Family Data” पर क्लिक करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन स्थिति की जाँच:
- आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज
- दूल्हा और दुल्हन की जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र (SC सदस्य के लिए)
- अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- विवाह निमंत्रण पत्र
- विवाह की तस्वीरें
- आधार कार्ड (दोनों पति-पत्नी के)
- संयुक्त बैंक खाता पासबुक की कॉपी
- पैन कार्ड
- प्रथम विवाह का शपथ पत्र
महत्वपूर्ण प्रश्न
1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित कर समाज में समरसता बढ़ाना।
2. इस योजना को कब लागू किया गया था?
- यह योजना 1 अप्रैल 1983 से प्रभावी है।
3. इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
- कुल ₹2,50,000/-।
4. सहायता राशि को किस प्रकार प्रदान किया जाता है?
- ₹1,25,000/- तुरंत और शेष ₹1,25,000/- को 3 वर्षों के लॉक-इन पीरियड के साथ।
5. कौन इस योजना के लिए पात्र है?
- जब गैर-अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करता है।
6. क्या अन्य राज्यों के निवासी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
- नहीं, केवल हरियाणा के स्थायी निवासी ही पात्र हैं।
7. क्या दूसरी शादी पर यह लाभ दिया जाता है?
- नहीं, यह योजना केवल पहली शादी के लिए लागू है।
8. विवाह के कितने समय बाद तक आवेदन किया जा सकता है?
- विवाह के 3 वर्षों के भीतर।
9. लॉक-इन पीरियड क्या है?
- 3 वर्षों का लॉक-इन पीरियड।
10. कहां आवेदन किया जा सकता है?
सूचनित जानकारी
अधिक जानकारी और आवेदन के लिए निम्नलिखित स्रोतों को देखें:
- योजना अधिसूचना
- आधिकारिक वेबसाइट https://saralharyana.gov.in/
- Antyodaya-SARAL Portal
निष्कर्ष: मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार द्वारा समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता देकर नवविवाहित जोड़ों को समर्थन दिया जाता है, जिससे समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा मिलता है।
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