
योजना का परिचय
हरियाणा सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना” के तहत “सुअर पालन, भेड़ एवं बकरी पालन इकाइयों की स्थापना द्वारा रोजगार अवसर प्रदान करने की योजना” चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के बेरोजगार नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10+1 सुअर पालन इकाई या 15+1 भेड़/बकरी पालन इकाई स्थापित करने के लिए ऋण पर 25% की सब्सिडी दी जाएगी।
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योजना के लाभ
1. वित्तीय सहायता
10+1 सुअर पालन इकाई
- लाभार्थी को 25% सब्सिडी दी जाएगी।
- अधिकतम ₹25,000/- तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
15+1 भेड़/बकरी पालन इकाई
- लाभार्थी को 25% सब्सिडी दी जाएगी।
- अधिकतम ₹24,500/- तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

2. बीमा सहायता
यदि किसी वित्तीय वर्ष में पशुपालन विभाग की बीमा योजना संचालित हो रही हो, तो बीमा सहायता प्रदान की जाएगी। अन्यथा, लाभार्थियों को स्वयं बीमा करवाना होगा और बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
पात्रता
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक बेरोजगार होना चाहिए।
- कोई शैक्षिक योग्यता या प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है।
- आवेदक के पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त स्थान या शेड होना चाहिए।
- आवेदक को बेरोजगारी का स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा।
अपात्रता
- कोई भी समूह, फर्म या संगठन इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए है।
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता निम्नलिखित दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
1. ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को अपने जिले के उप-निदेशक (पशुपालन) कार्यालय जाना होगा।
- वहां से आवेदन पत्र प्राप्त करें और आवश्यक विवरण भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करें।
- आवेदन पत्र और दस्तावेज़ जमा करने के बाद अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे।
2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अंत्योदय-सारल पोर्टल या उत्थान पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
- पोर्टल पर लॉगिन करें, आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन की स्थिति पोर्टल पर देखी जा सकती है।
आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
- आधार कार्ड की प्रति
- पैन कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक या कैंसिल चेक
- पशुओं को रखने के लिए स्थान/शेड का प्रमाण
- अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि लागू हों)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
2. योजना में आवेदन के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है?
आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. क्या अन्य राज्यों के नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल हरियाणा के स्थायी निवासियों के लिए है।
4. क्या इस योजना के तहत सब्सिडी दी जाती है?
हाँ, लाभार्थियों को 25% की सब्सिडी दी जाती है।
5. 10+1 सुअर पालन इकाई के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है?
इस योजना के तहत अधिकतम ₹25,000/- की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
6. 15+1 भेड़/बकरी पालन इकाई के लिए कितनी सब्सिडी उपलब्ध है?
इस योजना के तहत अधिकतम ₹24,500/- की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
7. क्या इस योजना के तहत बीमा सहायता दी जाती है?
हाँ, यदि पशुपालन विभाग की बीमा योजना उपलब्ध हो तो बीमा सहायता प्रदान की जाएगी।
8. क्या इस योजना के लिए कोई शैक्षिक योग्यता आवश्यक है?
नहीं, आवेदन के लिए कोई शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है।
9. क्या कोई समूह या संगठन इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए है।
10. क्या पशुओं को रखने के लिए स्थान होना अनिवार्य है?
हाँ, आवेदक के पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त स्थान/शेड होना चाहिए।
11. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। ऑफ़लाइन आवेदन के लिए जिला उप-निदेशक (पशुपालन) कार्यालय जाना होगा, जबकि ऑनलाइन आवेदन अंत्योदय-सारल पोर्टल या उत्थान पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
स्रोत और संदर्भ
निष्कर्ष: यह योजना हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और पशुपालन के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं।
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