
परिचय
हरियाणा सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना” के तहत हाई-टेक और मिनी डेयरी इकाइयों की स्थापना योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के निवासी जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हैं, वे 2 दुग्ध उत्पादक पशुओं की खरीद पर 25% की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यह सब्सिडी लाभार्थी को लोन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी जिससे वह डेयरी इकाई स्थापित कर सके।
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योजना के लाभ
वित्तीय सहायता
- 2 दुग्ध पशुओं की डेयरी इकाई पर 25% सब्सिडी दी जाएगी।
- यह सब्सिडी उन पशुओं की खरीद पर लागू होगी जिनकी खरीद लोन के माध्यम से की जाएगी।
बीमा सहायता
- यदि विभागीय योजना चालू होगी तो पशुओं के बीमा हेतु सहायता दी जाएगी।
- अन्यथा, लाभार्थी को स्वयं बीमा करवाना होगा और प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
पात्रता मानदंड
- आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष
- निवासी: केवल हरियाणा के निवासी
- रोजगार स्थिति: आवेदक बेरोजगार होना चाहिए
- शैक्षणिक योग्यता: कोई अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है।
- डेयरी इकाई का आकार: केवल 2 दुग्ध पशुओं की इकाई के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- स्थान उपलब्धता: पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह/शेड उपलब्ध होना चाहिए।
- स्व-घोषणा: आवेदक को स्वयं की बेरोजगारी और अन्य आवश्यक शर्तों का पालन करने की घोषणा करनी होगी।
अपात्रता (किन्हें आवेदन करने की अनुमति नहीं है?)
- किसी समूह, फर्म या संगठन को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
- यह योजना केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए है।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- जिला उपनिदेशक (Deputy Director) कार्यालय जाएं और आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र को सही तरीके से भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन की समीक्षा पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करने के बाद Antyodaya-SARAL पोर्टल पर स्थिति जांचें।
आवश्यक दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID)
- आधार कार्ड की प्रति
- पैन कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक या रद्द किया गया चेक
- अन्य आवश्यक दस्तावेज (यदि मांगे जाएं)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
हरियाणा का कोई भी बेरोजगार नागरिक जिसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है, इस योजना के लिए पात्र है।
2. इस योजना के तहत क्या वित्तीय सहायता दी जाती है?
लाभार्थी को 2 दुग्ध पशुओं की खरीद पर 25% सब्सिडी दी जाती है।
3. क्या इस योजना में बीमा सहायता दी जाती है?
यदि विभागीय बीमा योजना चालू होगी, तो बीमा सहायता दी जाएगी, अन्यथा लाभार्थी को स्वयं बीमा कराना होगा।
4. आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
आवेदन ऑफलाइन (जिला उपनिदेशक कार्यालय से) या ऑनलाइन (CSC/Antyodaya-SARAL पोर्टल के माध्यम से) किया जा सकता है।
5. कितने पशुओं की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी?
लाभार्थी केवल 2 दुग्ध पशुओं की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता है।
6. क्या कोई समूह या संगठन इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, यह योजना केवल व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए है।
7. क्या कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है?
नहीं, इस योजना में कोई शैक्षणिक योग्यता या प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं है।
8. पशुओं को रखने के लिए क्या शर्तें हैं?
आवेदक के पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त स्थान/शेड होना चाहिए।
9. क्या स्वयं की बेरोजगारी की पुष्टि के लिए कोई प्रमाणपत्र देना होगा?
हाँ, आवेदक को स्वयं की बेरोजगारी और अन्य शर्तों का पालन करने की स्व-घोषणा (Self-Declaration) देनी होगी।
स्रोत एवं संदर्भ
निष्कर्ष मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हाई-टेक और मिनी डेयरी इकाइयों की स्थापना योजना बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार का बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। हरियाणा सरकार की इस पहल से डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश के बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। यदि आप पात्र हैं, तो तुरंत आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
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