हरियाणा सरकार विकलांग नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रही है। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना “विकलांगता पेंशन योजना” है, जो न्यूनतम 60% विकलांगता वाले व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को रु 1,800 प्रति माह पेंशन दी जाती है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।
इस लेख में हम विकलांगता पेंशन योजना के लाभ, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे।
विकलांगता पेंशन योजना क्या है?
हरियाणा सरकार की विकलांगता पेंशन योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य में रहने वाले दिव्यांग (विकलांग) व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 01 नवंबर 2014 को शुरू की गई थी और वर्तमान में इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत 01 नवंबर 2017 से रु 1,800 प्रति माह की पेंशन दी जा रही है।
विकलांगता पेंशन योजना के लाभ
इस योजना के तहत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- आर्थिक सहायता: हर महीने रु 1,800 की पेंशन दी जाती है।
- सरल आवेदन प्रक्रिया: पेंशन के लिए आवेदन ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से किया जा सकता है।
- लंबी अवधि का लाभ: पात्रता मानदंड पूरा करने वाले लाभार्थियों को यह पेंशन जीवनभर मिलती है।
- स्वतंत्र जीवन: इस योजना से दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है।
पात्रता मानदंड
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम 60% विकलांगता होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- निवास प्रमाण पत्र (Residential Proof)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (Disability Certificate – 60% या अधिक)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
- बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
- पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है। इच्छुक व्यक्ति निम्नलिखित तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
ऑनलाइन आवेदन:
- हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर जाएं।
- पेंशन योजनाओं के सेक्शन में जाकर “विकलांगता पेंशन योजना” चुनें।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या (Application Number) नोट कर लें।
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए पोर्टल पर लॉग इन करें।
ऑफलाइन आवेदन:
- ई-दिशा केंद्र (E-Disha) या अटल सेवा केंद्र (Atal Seva Kendra) में जाएं।
- विकलांगता पेंशन योजना का आवेदन पत्र लें।
- आवश्यक जानकारी भरें और सभी दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
- आवेदन स्वीकृत होने पर, लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन राशि जमा कर दी जाएगी।
विकलांगता पेंशन योजना की ताज़ा जानकारी
हरियाणा सरकार समय-समय पर सामाजिक कल्याण योजनाओं में बदलाव करती रहती है। नवीनतम अपडेट और संशोधनों के लिए, आधिकारिक वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर विजिट करें।
निष्कर्ष
हरियाणा विकलांगता पेंशन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यदि आप या आपका कोई परिचित इस योजना के लिए पात्र है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, तो ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
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महत्वपूर्ण लिंक:
- आधिकारिक वेबसाइट: https://socialjusticehry.gov.in
- ई-दिशा पोर्टल: https://edisha.gov.in
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