
गंतव्य बच्चों की योजना (FADC)” हरियाणा सरकार की एक राज्य योजना है, जो उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है, या जो किसी लंबी बीमारी, मानसिक मंदता, या कारावास के कारण उनकी देखभाल नहीं कर सकते।
योजना के लाभ:
- भत्ता दर: प्रति बच्चा ₹900 प्रति माह (01-11-2017 से प्रभावी)।
- अधिकतम दो बच्चों को लाभ दिया जाता है।
पात्रता:
- 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे।
- माता-पिता में से एक या दोनों की मृत्यु, लंबी बीमारी, मानसिक मंदता, या कारावास के कारण देखभाल से वंचित।
आवेदन कैसे करें?
- ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करें।
- अधिक जानकारी के लिए Social Justice Haryana की वेबसाइट देखें।
अगर आप इस योजना के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो संलग्न फाइल देखें या आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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गंतव्य बच्चों की योजना (FADC)” हरियाणा सरकार की एक राज्य योजना है, जो उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई है, या जो किसी लंबी बीमारी, मानसिक मंदता, या कारावास के कारण उनकी देखभाल नहीं कर सकते।
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