परिचय
हरियाणा सरकार द्वारा विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन्हीं में से एक है गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना। इस योजना के तहत ऐसे मानसिक रूप से मंद और कई अक्षम बच्चे जो 0-18 वर्ष की आयु में हैं और औपचारिक शिक्षा या प्रशिक्षण में भाग लेने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता उनके माता-पिता या अभिभावकों को दी जाती है ताकि वे अपने बच्चे की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकें।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो अपनी विकलांगता के कारण स्कूल नहीं जा सकते और पूरी तरह से अपने माता-पिता या रिश्तेदारों पर निर्भर हैं। यह योजना उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपने बच्चों की देखभाल कर सकें और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिल सके।
लाभार्थी कौन हैं?
इस योजना का लाभ 0-18 वर्ष की आयु के विकलांग बच्चे उठा सकते हैं, जो: मानसिक रूप से मंद हैं
कई अक्षमताओं से ग्रसित हैं
स्कूल या प्रशिक्षण संस्थानों में भाग लेने में असमर्थ हैं
पूरी तरह से अपने माता-पिता या अभिभावकों पर निर्भर हैं
योजना के तहत मिलने वाले लाभ
भत्ता राशि: ₹1,200 प्रति माह (01-11-2017 से प्रभावी)
लाभार्थी की संख्या: परिवार में ऐसे प्रत्येक विकलांग बच्चे को सहायता प्राप्त होगी
सीधे बैंक खाते में भुगतान: लाभार्थी के माता-पिता या अभिभावक के खाते में सहायता राशि भेजी जाती है
आवेदन प्रक्रिया
योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक अभिभावक निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:
1. आवेदन कैसे करें?
ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करें
आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
संबंधित अधिकारी से सत्यापन के बाद लाभार्थी को सहायता राशि प्रदान की जाएगी
2. आवश्यक दस्तावेज
आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल या प्रमाणित चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी)
माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण (जिसमें सहायता राशि भेजी जाएगी)
परिवार पहचान पत्र (PPP)
योजना से जुड़े महत्वपूर्ण नियम और शर्तें
इस योजना के तहत केवल 0-18 वर्ष की आयु के विकलांग बच्चों को ही लाभ मिलेगा।
विकलांगता का प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल या अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।
बच्चे को स्कूल न जाने योग्य माना जाना चाहिए और पूरी तरह से अपने माता-पिता या रिश्तेदारों पर निर्भर होना चाहिए।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हर साल आवेदन का नवीनीकरण करना पड़ सकता है।
योजना के लाभ क्यों महत्वपूर्ण हैं?
आर्थिक सहायता: विकलांग बच्चों की देखभाल के लिए माता-पिता को आर्थिक सहयोग मिलता है।
सरकारी समर्थन: विकलांग बच्चों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की ओर से सहायता।
सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर: सहायता राशि सीधे लाभार्थी के माता-पिता या अभिभावक के खाते में जमा की जाती है।
योजना से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक
अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
https://socialjusticehry.gov.in
ई-दिशा केंद्रों की सूची के लिए यहां क्लिक करें:
ई-दिशा पोर्टल
परिवार पहचान पत्र (PPP) पंजीकरण के लिए:
परिवार पहचान पत्र पोर्टल
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निष्कर्ष
हरियाणा सरकार की गैर स्कूल जाने योग्य विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता योजना उन परिवारों के लिए बहुत लाभकारी है, जिनके बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण स्कूल नहीं जा सकते। यह योजना न केवल माता-पिता को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि विकलांग बच्चों को भी सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। यदि आपके परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो इस योजना के योग्य है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं।
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