
परिचय
डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC), घुमंतू जाति (Nomadic), विमुक्त जाति (Vimukt Jaati), डीएनटी (DNTs), अर्ध-घुमंतू (Semi-Nomadic) और टपरिवास जातियों के 11वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर (Postgraduate) स्तर तक के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है।
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योजना के लाभ
इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- छात्रवृत्ति राशि: इस योजना के अंतर्गत कक्षा 11वीं से स्नातकोत्तर स्तर तक के मेधावी छात्रों को वार्षिक 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- जाति अनुसार वित्तीय सहायता:
- अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC), घुमंतू जाति, डीएनटी, अर्ध-घुमंतू, विमुक्त जाति और टपरिवास जाति के विद्यार्थियों को कक्षा 10वीं, 12वीं और स्नातक स्तर के लिए 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है।
- पिछड़ा वर्ग (BC) ब्लॉक ‘A’ के विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा पास करने पर 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।
- पिछड़ा वर्ग (BC) ब्लॉक ‘B’ के विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा पास करने पर 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है।
- अन्य सामाजिक वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को भी पिछड़ा वर्ग (BC) ब्लॉक ‘B’ के विद्यार्थियों के बराबर छात्रवृत्ति दी जाती है।

पात्रता मानदंड
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC), घुमंतू जाति, डीएनटी, अर्ध-घुमंतू, विमुक्त जाति और टपरिवास जाति के छात्रों के लिए:
- मैट्रिक: शहरी क्षेत्र – 70% अंक, ग्रामीण क्षेत्र – 60% अंक।
- 12वीं: शहरी क्षेत्र – 75% अंक, ग्रामीण क्षेत्र – 70% अंक।
- स्नातक: शहरी क्षेत्र – 65% अंक, ग्रामीण क्षेत्र – 60% अंक।
- पिछड़ा वर्ग (BC) ब्लॉक ‘A’ के छात्रों के लिए:
- मैट्रिक: शहरी क्षेत्र – 70% अंक, ग्रामीण क्षेत्र – 60% अंक।
- पिछड़ा वर्ग (BC) ब्लॉक ‘B’ के छात्रों के लिए:
- मैट्रिक: शहरी क्षेत्र – 80% अंक, ग्रामीण क्षेत्र – 75% अंक।
- अन्य सामाजिक वर्गों के मेधावी छात्रों के लिए:
- मैट्रिक: शहरी क्षेत्र – 80% अंक, ग्रामीण क्षेत्र – 75% अंक।
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आवेदन प्रक्रिया
डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाएं।
- “Register Here” पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें।
- लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें।
- “Dr. Ambedkar Medhavi Chattar Sansodhit Yojna” पर क्लिक करें और “Apply Online” विकल्प चुनें।
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें और उसका प्रिंटआउट लेकर अपने पास सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक वेबसाइट haryanascbc.gov.in पर जाकर योजना से संबंधित दिशानिर्देश पढ़ें।
- ऑफलाइन आवेदन पत्र डाउनलोड करें और उसे सही तरीके से भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके संबंधित विभाग में जमा करें।
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आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट
- आवेदक का फोटोग्राफ
- बैंक खाता विवरण
- आधार कार्ड की सत्यापित प्रति
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महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQ)
1. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए saralharyana.gov.in वेबसाइट पर जाएं और ऊपर दी गई प्रक्रिया को अपनाएं।
2. इस योजना में कौन-कौन पात्र हैं?
यह योजना अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, घुमंतू जाति, विमुक्त जाति, डीएनटी, अर्ध-घुमंतू और टपरिवास जातियों के छात्रों के लिए है।
3. इस योजना के तहत कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है?
छात्रवृत्ति राशि 8,000 रुपये से 12,000 रुपये के बीच दी जाती है।
4. आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
5. संपर्क जानकारी कहां मिलेगी?
योजना से संबंधित किसी भी समस्या के लिए संबंधित सरकारी विभाग से संपर्क किया जा सकता है।
6. क्या छात्र ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, छात्र ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।
7. क्या इस योजना के लिए सभी राज्यों के छात्र आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल हरियाणा राज्य के छात्रों के लिए है।
8. आवेदन पत्र में कौन-कौन से अनिवार्य फ़ील्ड होते हैं?
फॉर्म भरते समय सभी आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित होते हैं और इन्हें भरना अनिवार्य होता है।
9. छात्रवृत्ति राशि कैसे प्राप्त होगी?
स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
निष्कर्ष
डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना हरियाणा सरकार की एक बेहतरीन पहल है, जो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य वंचित वर्गों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करती है। यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और शिक्षा में नए आयाम स्थापित करें।
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