हरियाणा पंजीकृत श्रमिक मृत्यु सहायता योजना (HBOCWWB) – पूरी जानकारी

हरियाणा पंजीकृत श्रमिक मृत्यु सहायता योजना (HBOCWWB) – पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया
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हरियाणा पंजीकृत श्रमिक मृत्यु सहायता योजना (HBOCWWB) क्या है?

हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB), श्रम विभाग, हरियाणा द्वारा “मृत्यु सहायता योजना” शुरू की गई है। इस योजना के तहत, यदि किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो उसके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी/आश्रित परिवार के सदस्यों को ₹2,00,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

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योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
हरियाणा पंजीकृत श्रमिक मृत्यु सहायता योजना (HBOCWWB) – पूरी जानकारी

पात्रता मानदंड

  • मृतक निर्माण श्रमिक को हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में पंजीकृत होना चाहिए।
  • मृतक श्रमिक का नियमित और सक्रिय सदस्यता धारक होना आवश्यक है।
  • केवल मृतक श्रमिक का कानूनी उत्तराधिकारी/आश्रित परिवार का सदस्य ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

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आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Antyodaya-SARAL Portal)

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले, आवेदक को Antyodaya-SARAL पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. यदि आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं है, तो उसे पोर्टल पर नया पंजीकरण करना होगा।
  3. पंजीकरण के लिए “New User/Register Here” पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें (नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड)।
  4. सभी विवरण भरने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें।
  5. पंजीकरण पूरा होने के बाद, आवेदक को उनके मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी प्राप्त होगी।
हरियाणा पंजीकृत श्रमिक मृत्यु सहायता योजना (HBOCWWB) – पूरी जानकारी

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योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

  1. Antyodaya-SARAL पोर्टल पर जाएं।
  2. होम पेज पर “Sign in here” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर “Login” बटन पर क्लिक करें।
  4. “Scheme/Services List” पर क्लिक करें और योजनाओं की सूची में से “मृत्यु सहायता योजना” का चयन करें।
  5. “Apply for Service/Scheme” पर क्लिक करें।
  6. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और आवेदन सबमिट करें।

आवश्यक दस्तावेज

  • आवेदक (नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी) का आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • मृतक श्रमिक का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • श्रमिक का नियमित पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र
  • पंजीकृत श्रमिक का पहचान पत्र, जिसमें अंशदान भुगतान की पुष्टि हो।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. “मृत्यु सहायता योजना” क्या है?

यह योजना हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की प्राकृतिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है।

2. यह योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है?

यह योजना हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB), श्रम विभाग, हरियाणा द्वारा संचालित है।

3. इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?

इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक के कानूनी उत्तराधिकारी या आश्रित परिवार के सदस्य को ही मिलेगा।

4. क्या यह योजना केवल हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए है?

हाँ, यह योजना केवल हरियाणा राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए लागू है।

5. इस योजना के तहत कितना लाभ दिया जाता है?

इस योजना के तहत ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6. क्या इस योजना का लाभ केवल प्राकृतिक मृत्यु होने पर ही मिलेगा?

हाँ, यह योजना केवल प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में ही लागू होती है।

7. क्या यह योजना केवल पंजीकृत श्रमिकों के लिए है?

हाँ, यह योजना केवल उन्हीं श्रमिकों के लिए है जो हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) में पंजीकृत हैं।

8. इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जा सकता है?

आवेदन Antyodaya-SARAL पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।

9. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  • Antyodaya-SARAL पोर्टल पर जाएं
  • लॉगिन करें
  • “Scheme/Services List” में से “मृत्यु सहायता योजना” चुनें
  • आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
  • आवेदन सबमिट करें

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई मृत्यु सहायता योजना (HBOCWWB) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनकी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। यदि आप या आपका कोई जानने वाला इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें और इस लाभकारी योजना का लाभ उठाएं।

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