
योजना का परिचय
हरियाणा सरकार के श्रम विभाग के अंतर्गत हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड (HLWB) द्वारा 15 जनवरी 2019 को “श्रमिकों या उनके पुत्रों के विवाह के लिए शगुन के रूप में वित्तीय सहायता” योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, श्रमिकों और उनके पुत्रों के विवाह के लिए ₹21,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना उन श्रमिकों के लिए है जो किसी औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्यरत हैं।
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योजना के लाभ
- इस योजना के तहत ₹21,000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- यह सहायता श्रमिकों के स्वयं के विवाह के लिए या उनके दो पुत्रों के विवाह के लिए प्रदान की जाती है।
- विवाह में आने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए यह सहायता श्रमिकों को दी जाती है।
पात्रता मापदंड
- आवेदक को हरियाणा राज्य के किसी औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए।
- आवेदक को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- आवेदक का मासिक वेतन ₹25,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए।
- विवाह की तिथि तक, आवेदक को बोर्ड का कम से कम तीन वर्षों का नियमित सदस्य होना चाहिए।
- विवाह के बाद छह महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
- यह लाभ केवल दो पुत्रों के विवाह या अविवाहित पुरुष श्रमिकों के स्वयं के विवाह के लिए उपलब्ध है।
विशेष शर्तें
- शपथ पत्र (Undertaking): श्रमिक को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसने इस योजना का लाभ पहले लिया है या नहीं।
- विवाह पूर्व लाभ: यदि कोई श्रमिक विवाह से तीन दिन पहले इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे अपने नियोक्ता (Employer) से विवाह की तिथि प्रमाणित करानी होगी और सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।
- विवाह प्रमाण पत्र: विवाह के छह महीनों के भीतर विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) बोर्ड को प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा प्राप्त राशि को वापस करना होगा।
आवेदन प्रक्रिया
1. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से)
चरण 1: हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। चरण 2: “Welfare Board Beneficiary Login” पर क्लिक करें। चरण 3: यदि आपके पास लॉगिन विवरण नहीं है, तो “Click Here” पर क्लिक करके नया पंजीकरण करें। चरण 4: परिवार पहचान पत्र (PPP – Family ID) का सत्यापन करें:
- यदि आपके पास Family ID नहीं है, तो PPP पोर्टल पर जाकर इसे प्राप्त करें।
- यदि आपके पास Family ID है, तो उसे दर्ज करें और “Fetch Family Details” पर क्लिक करें।
- सूची में से लाभार्थी का चयन करें और OTP सत्यापन पूरा करें। चरण 5: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। चरण 6: आवेदन को सबमिट करें और पावती रसीद (Acknowledgment Receipt) प्राप्त करें।
2. अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: Antyodaya-SARAL पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: यदि पहले से पंजीकरण नहीं किया है, तो “New User” पर क्लिक करके नया खाता बनाएं।
चरण 3: OTP सत्यापन के माध्यम से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापित करें।
चरण 4: लॉगिन करने के बाद, “Apply for Services” पर क्लिक करें और शगुन योजना का चयन करें।
चरण 5: आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 6: आवेदन पत्र को पूर्वावलोकन (Preview) करने के बाद “Submit” करें।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
- श्रमिक अपने आवेदन की स्थिति हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या Antyodaya-SARAL पोर्टल पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं।
- पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आवेदन की स्थिति से संबंधित SMS अलर्ट भेजे जाएंगे।
आवश्यक दस्तावेज़
श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- बैंक खाता विवरण
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
- कर्मचारी प्रमाण पत्र/ पहचान पत्र (Employee ID)
- नियोक्ता प्रमाण पत्र (Employer Certificate)
- कर्मचारी वेतन पर्ची (पिछले महीने की)
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र या विवाह की तिथि की पुष्टि का प्रमाण पत्र
- स्वयं का शपथ पत्र
- राशन कार्ड
- परिवार पहचान पत्र (Family ID)
- बैंक खाता विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: यह योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर: 15 जनवरी 2019 को।
प्रश्न 2: इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? उत्तर: ₹21,000/-।
प्रश्न 3: कौन इस योजना के लिए पात्र है? उत्तर: हरियाणा के किसी औद्योगिक या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्यरत और श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक।
प्रश्न 4: योजना के लिए अधिकतम वेतन सीमा क्या है? उत्तर: ₹25,000/- प्रति माह।
प्रश्न 5: क्या यह योजना पुत्रियों की शादी के लिए भी उपलब्ध है? उत्तर: नहीं, यह योजना केवल पुरुष श्रमिकों या उनके पुत्रों के विवाह के लिए है।
स्रोत और संदर्भ
हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, शादी शगुन योजना, सरकारी योजना 2024, श्रमिक योजना हरियाणा, विवाह सहायता योजना, आर्थिक सहायता योजना, मजदूर कल्याण योजना, सरकारी लाभ योजना,
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