महिलाओं और लड़कियों के लिए एसिड अटैक पीड़ित वित्तीय सहायता योजना

महिलाओं और लड़कियों के लिए एसिड अटैक पीड़ित वित्तीय सहायता योजना
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परिचय

एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास और उन्हें गरिमा के साथ जीवन जीने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 26 फरवरी 2019 को “महिलाओं और लड़कियों के लिए एसिड अटैक पीड़ित वित्तीय सहायता योजना” शुरू की। इस योजना के तहत, हरियाणा में रहने वाली एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को मासिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

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योजना के लाभ

इस योजना के तहत पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को उनकी अक्षमता की गंभीरता के आधार पर हरियाणा सरकार की “दिव्यांग पेंशन” योजना के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाती है:

  • 40% से 50% तक विकलांगता होने पर – मासिक पेंशन का 2.5 गुना राशि।
  • 51% से 60% तक विकलांगता होने पर – मासिक पेंशन का 3.5 गुना राशि।
  • 61% से अधिक विकलांगता होने पर – मासिक पेंशन का 4.5 गुना राशि।

नोट: यह वित्तीय सहायता आवेदन के महीने से लागू होगी।

पात्रता मानदंड

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता आवश्यक है:

  1. आवेदक हरियाणा राज्य का निवासी होना चाहिए।
  2. आवेदक महिला या लड़की होनी चाहिए।
  3. एसिड या किसी अन्य संक्षारक पदार्थ (corrosive substance) के कारण शरीर के किसी भी भाग का विकृति (disfigurement) या विकलांगता हुई हो।
  4. एसिड अटैक 2 मई 2011 या उसके बाद हुआ हो।
  5. पीड़िता एसिड अटैक के बाद कम से कम 3 वर्षों से हरियाणा में निवास कर रही हो।

अपात्रता

यदि कोई लड़की या महिला स्वयं पर एसिड डालने की दोषी पाई जाती है (चाहे वह जानबूझकर हो या गलती से), तो उसे इस योजना के तहत वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) के कार्यालय में जाएं और निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  2. आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी भरें, पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  3. भरे हुए आवेदन पत्र को जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) के कार्यालय में जमा करें।
  4. आवेदन की रसीद प्राप्त करें, जिसमें आवेदन जमा करने की तिथि, समय और एक अद्वितीय पंजीकरण संख्या हो।

विशेष नोट:

  • यदि पीड़िता स्वयं आवेदन करने में असमर्थ है, तो उसके माता-पिता या कानूनी उत्तराधिकारी उसकी ओर से आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि पीड़िता नाबालिग है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक उसकी ओर से आवेदन कर सकते हैं।
  • यदि पीड़िता विवाहित है, तो उसके पति, माता-पिता या अभिभावक आवेदन कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल प्रमाणपत्र
  2. एफआईआर/शिकायत की प्रति
  3. महिला एवं बाल विकास विभाग को किया गया आवेदन या प्राप्त लाभ का प्रमाण

सामान्य प्रश्न (FAQs)

1. कौन इस योजना के लिए पात्र है?
हरियाणा में रहने वाली एसिड अटैक से प्रभावित महिलाएं और लड़कियां जो आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं।

2. क्या इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा है?
नहीं, इस योजना के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

3. क्या इस योजना के लिए आवेदन करने का कोई शुल्क है?
नहीं, इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है।

4. इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
अभी तक इस योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

5. क्या इस योजना के लिए किसी आय सीमा की आवश्यकता है?
नहीं, इस योजना में आय सीमा का कोई प्रावधान नहीं है।

6. क्या एसिड अटैक पीड़िता जो अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है?
हाँ, यदि पीड़िता पात्रता मानदंडों को पूरा करती है, तो वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।

7. क्या एसिड अटैक की रिपोर्ट पुलिस में न कराने पर भी इस योजना का लाभ लिया जा सकता है?
नहीं, इस योजना के लिए एफआईआर या शिकायत की प्रति अनिवार्य है।

8. क्या इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग की जा सकती है?
हाँ, यह राशि पीड़िता की आवश्यकता के अनुसार उपयोग की जा सकती है।

9. क्या एसिड अटैक पीड़िता इस योजना के लिए कई बार आवेदन कर सकती है?
नहीं, इस योजना के तहत केवल एक बार ही आवेदन किया जा सकता है।

10. क्या इस योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता कर योग्य (Taxable) है?
नहीं, इस वित्तीय सहायता राशि पर कोई कर नहीं लगेगा।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार की “महिलाओं और लड़कियों के लिए एसिड अटैक पीड़ित वित्तीय सहायता योजना” एक सराहनीय कदम है, जो पीड़िताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। यह योजना न केवल एसिड अटैक से प्रभावित महिलाओं के जीवन को आसान बनाने का प्रयास करती है, बल्कि उनके सम्मान और गरिमा को बनाए रखने में भी सहायक है।

स्रोत और संदर्भ:

  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार
  • महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार

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